लखनऊ। प्रदेश में प्रस्तावित 44 हजार पदों पर होने वाली होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सार्वजनिक, शासकीय और अर्द्धशासकीय सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकेंगे। पहले तक ऐसे कर्मचारी होमगार्ड बनने के पात्र होते थे, लेकिन अब विभाग ने इस व्यवस्था को खत्म करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन की मंजूरी के बाद यह नियम लागू हो जाएंगे।

एनरोलमेंट प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

होमगार्ड भर्ती के लिए एनरोलमेंट प्रक्रिया जिलेवार ऑनलाइन होगी। आवेदन वास्तविक रिक्तियों के सापेक्ष लिए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को आवेदन का अवसर मिल सके। नई नियमावली के अनुसार,18 से 30 वर्ष की आयु वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे। पात्र अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यदि रिक्तियां 11 हजार से अधिक हैं, तो बोर्ड द्वारा वास्तविक पदों के अनुसार आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

आपराधिक मामलों वाले नहीं कर पाएंगे आवेदन

आवेदक केवल अपने निवास जिले की रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकेगा। साथ ही, किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने पर उम्मीदवार आवेदन करने से वंचित रहेगा। केंद्र या राज्य सरकार अथवा किसी निगम या निकाय से बर्खास्त व्यक्ति भी आवेदन नहीं कर सकेगा।

समाप्त होगी प्रतिष्ठित सेवा की पुरानी परंपरा

पहले होमगार्ड संगठन को प्रतिष्ठित सेवा माना जाता था। डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, पत्रकार जैसे पेशेवर लोग भी अल्पकालिक समय के लिए वर्दी पहनकर जनता की सेवा में शामिल होते थे। उस समय 50 वर्ष की आयु तक भर्ती की अनुमति थी, जिससे कई वर्ग के लोग इस सुविधा का लाभ उठाते थे।

हालांकि, समय के साथ भ्रष्टाचार की शिकायतें बढ़ने के बाद इस पर अंकुश लगाया गया। अब नई नियमावली में इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी की जा रही है, जिससे केवल पात्र और योग्य अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा।