उत्तराखंड: शहरी विकास सचिव नितेश कुमार झा ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को आदेश जारी किया है कि वे अपनी संपत्ति, भूमि और भवन को बाजार दर पर ही किराए या लीज पर दें। लीज पर आवंटित संपत्तियों के नवीनीकरण के लिए भी शासन से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।
इस कदम का उद्देश्य शहरी निकायों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। अक्सर पाया गया कि संपत्तियों को बाजार दर से कम दर पर किराए पर देने से अपेक्षित राजस्व नहीं प्राप्त होता, जिससे निकायों को सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है।
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