महंगाई से परेशान लोगों के लिए झटके भरी खबर सरकार ने दी. महंगाई की मार झेल रही जनता को 18 जुलाई से और जेब ढीली करनी पड़ेगी. बता दें कि सरकार ने कुछ चीजों पर पहली बार GST लगाने का फैसला किया है जिसका सीधा असर आपके बजट पर पड़ेगा। GST काउंसिल की बैठक में कई ऐसे आइटम्स पर GST लगाने का फैसला किया गया है जो अभी तक टैक्स फ्री थे।जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद 29 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने बताया कि वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें 18 जुलाई से लागू होंगी। आइए जानते हैं कि 18 जुलाई के बाद जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद कौन से सामान सस्ते होंगे और कौन से महंगे।

ये सब होगा मंहगा

टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर पहले जीएसटी नहीं लगता था. 18 जुलाई से इन पर 5% की दर से जीएसटी लगेगा।

चेक बुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से लिए जाने वाले फीस पर 18% जीएसटी लगेगा।

अस्पताल में 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से अधिक किराए वाले कमरे पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।

एटलस सहित मैप और चार्ज पर भी 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा।

होटलों के 1,000 रुपये प्रति दिन से कम किराए वाले रूम पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा. पहले इन पर जीएसटी नहीं लगता था।

एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप पर लगने वाला जीएसटी 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी हो जाएगा।

ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा. फिलहाल इन पर 12 फीसदी जीएसटी लग रहा है।

रिपोर्टस की माने तो 200 रुपए के फूड पैक्ड पर 15 रुपए ज्यादा देना होंगे। यानी जो चीजें अब तक 200 रुपए में उपलब्ध हैं, उनकी कीमत 215 रुपए हो जाएगी। जीएसटी की दरों का चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित व्यापारियों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। अनब्रांडेड खाद्यान्न (चावल, दाल-दलहन आटा) को जीएसटी के दायरे लाते हुए इन पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने की तैयारी है। वहीं कुछ चीजों के दामों में कमी भी आएगी।

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ये होगा सस्ता
जीएसटी काउंसिल ने रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों को लेकर आने-जाने पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है.

स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी 18 जुलाई से हो जाएगा।

उन ऑपरेटरों के लिए माल ढुलाई के किराए पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत हो जाएगा, जहां ईंधन की लागत को शामिल किया जाता है।

डिफेंस फोर्सेज के लिए इंपोर्ट की जाने वाली कुछ खास वस्तुओं पर IGST 18 जुलाई से नहीं लगेगी।

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