शंखनाद_INDIA/उत्तर प्रदेश: कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर NGT ने गाजियाबाद नगर निगम को CPCB के पास अंतरिम मुआवजे के रूप में एक करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है। इस राशि का इस्तेमाल पर्यावरण सुधारने के लिए किया जाएगा।

अधिकरण ने निगम को यह पैसा गलती करने वाले अधिकारियों की तनख्वाह से वसूलने की छूट भी दी है। NGT अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, आपराधिक कानून के तहत अभियोजन के अलावा सांविधानिक दायित्व के उल्लंघन को लेकर अधिकारियों को मुआवजा और विभागीय कार्रवाई के जरिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, अधिकरण के आदेशानुसार निगम CPCB को एक माह के भीतर मुआवजा जमा कराए, जिसे उचित योजना बनाकर पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। NGT ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर विकास या अन्य अधिकारियों की सहायता लेकर एक महीने में स्थिति की समीक्षा के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव को तीन माह बाद अनुपालना स्थिति पेश करने और अगली सुनवाई पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूद रहने को भी कहा है।

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