शंखनाद_INDIA/ मुंबई: शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके चलते अब उन्हें मुंबई के आर्थर रोड जेल में रहना होगा। किला कोर्ट से कल जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे अब सेशन कोर्ट में जमानत की अपील करेंगे। इस बीच पता चला है कि आर्यन और अरबाज मर्चेंट ने NCB की पूछताछ के दौरान ड्रग्स लेने की बात कबूल कर ली है। आर्यन ने कहा है कि वे चरस पीते हैं और क्रूज पार्टी के दौरान भी चरस लेने वाले थे। NCB ने अदालत में दिए पंचनामे में बताया है कि तलाशी के दौरान अरबाज ने जूते से ड्रग्स का पाउच निकाल कर दिया था। बताया जा रहा की  अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस बरामद हुई थी।

पंचनामे के मुताबिक NCB अफसर आशीष रंजन प्रसाद ने आर्यन और अरबाज को पूछताछ की वजह बताई। इसके बाद प्रसाद ने दोनों को NDPS एक्ट की धारा-50 के बारे में दोनों को समझाया। NCB ने आर्यन और अरबाज को ये विकल्प भी दिया कि अगर वे चाहें तो उनकी तलाशी गजेटेड अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट के सामने ली जा सकती है, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था।