शंखनाद INDIA/                                                                                                                                                                                             त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने चुनावी वर्ष में प्रदेश की आधी आबादी अर्थात् महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। विवाहित महिलाएं अब पुरूषों के साथ भूमि व संपत्ति की सह खातेदार होंगी। उन्हें संपत्ति पर संक्रमणीय अधिकार देने के एतिहासिक फैसले पर मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुहर लगा दी। इसके तहत उन्हें भूमि पर मालिकाना हक दिया गया है। उन्हें भूमि पर ऋण लेने के साथ ही उसे बेचने का भी अधिकार होगा।
उत्तराखंड में पति की पैतृक संपत्ति में अब महिलाएं भी सह खातेदार होंगी। पति की पैतृक संपत्ति पर महिला का भी नाम राजस्व खाते मे दर्ज होगा और इससे उन्हें आसानी से लोन मिल सकेंगा। यदि पत्नी तलाक लेकर किसी से दोबारा विवाह करती है, तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा। महिलाओं को तलाक के बाद यह लाभ मिलेगा कि, यदि पति उसके भरण पोषण का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, तो पत्नी सह खातेदार के रूप मे लाभ ले सकती है। वह संपत्ति का बंटवारा करके यह लाभ उठा सकती है। यदि कोई पत्नी तलाक लेती है और निसंतान है या महिला का पति सात साल तक लापता रहता है तो पिता की संपत्ति पर वो सह खातेदार रहेगी।

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