देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2026-27 और 2027-28 के लिए मदिरा दुकानों के आवंटन को लेकर आबकारी विभाग ने सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर दी है। आबकारी आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार राज्य के विभिन्न जनपदों में विदेशी और देशी मदिरा की दुकानों के संचालन के लिए नई व्यवस्था के तहत आवेदन और लॉटरी प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है।

विभाग के अनुसार दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 मार्च 2026 से शुरू होगी और 19 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद 20 मार्च को प्रथम चरण की लॉटरी आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण की लॉटरी के बाद यदि कुछ दुकानें आवंटित नहीं हो पाती हैं तो 22 मार्च से द्वितीय चरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक द्वितीय चरण की लॉटरी भी 22 मार्च को ही पूरी की जाएगी। इसके बाद 23 मार्च को प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत के आधार पर शेष दुकानों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। वहीं अधिकतम ऑफर के आधार पर दुकान आवंटन की प्रक्रिया 24 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पूरी की जाएगी।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि दुकानों के संचालन के लिए आवेदकों को निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन करना होगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य रहेगा।

इस नई आबकारी नीति के तहत कई जिलों में नई मदिरा दुकानों को भी शामिल किया गया है। विभाग का कहना है कि पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया लॉटरी और निर्धारित नियमों के अनुसार कराई जाएगी। इच्छुक आवेदक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।