शंखनाद INDIA/ नई दिल्ली। भारती एयरटेल को सुप्रीम कोर्ट से GST रिफंड मामले में लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारती एयरटेल के 923 करोड़ GST रिफंड पर रोक लगा दी है।
शीर्ष अदालत ने भारती एयरटेल को हाईकोर्ट के रिफंड करने के आदेश को रद्द कर दिया है। दरअसल भारती एयरटेल ने जुलाई-सितंबर 2017 के बीच की अवधि के लिए 923 करोड़ का GST रिफंड मांगा था।
मई 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भारती एयरटेल की याचिका की अनुमति दी थी। सरकार को दावा की गई राशि को सत्यापित करने और रिफंड करने का निर्देश दिया है।