शंखनाद INDIA/ नई दिल्ली
देश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है जिसके बाद राज्यों में पाबंदी लगाने का दौर भी लगातार जारी है| महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना को लेकर नयम सख्त कर दिए गए हैं| वहीं अब कर्नाटक में भी कोरोना के मरीजों में हो रही बढ़ोत्तरी को लेकर सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं| सरकार ने नियमों के तहत मास्क, सेनिटाइजर और लोगों से दूरी बनाने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं| सरकार ने कहा कि है अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमता हुआ नजर आता है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा| इसके अलावा शादी समारोह, बर्थ-डे पार्टी औऱ अंतिम संस्कार मेंशामिल होने वाले लोगों की संख्या को लकेर भी सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं| साथ ही दुकानों, शॉपिंग मॉल में भी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर सख्त जुर्माने का प्रावधान किया गया है|
सरकार के नए आदेश के मुताबिक बेंगलुरु में सार्वजनिक रूप से चेहरे पर मास्क नहीं पहनने पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा| साथ ही बंद स्थानों में शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि खुले स्थानों में 500 लोग हो सकते हैं| जन्मदिन पार्टी और अन्य समारोह में खुले स्थानों में 100 लोग शामिल ले सकते हैं, लेकिन बंद स्थानों पर ऐसे समारोह में 50 लोग ही होंगे| खुले स्थानों में होने वाले अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, वहीं बंद क्षेत्रों जैसे श्मशान व कब्रिस्तानों में यह सीमा 50 तक होगी| AC वाले पार्टी हॉल और शॉपिंग मॉल्स में कोरोना नियम तोड़ने पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा, जबकि Non AC वाले ऐसे स्थानों पर 5000 रुपया जुर्माना लगेगा|