एक बैंक से दूसरे बैंक में लोन ट्रांसफर करने को लेकर RBI ने आज नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में RBI ने लोन ट्रांसफर को लेकर अपनी नई पॉलिसी का एक मास्टर डायरेक्शन जारी किया, इसके तहत अब बैंकों और लोन देने वाली अन्य संस्थाओं को इसको लेकर एक व्यापक और बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी को लागू करना होगा.

 

RBI की नई गाइडलाइन के मुताबिक लोन ट्रांसफर के ये नए नियम इन्हें जारी कारने की तारीख कल  से ही लागू हो गए हैं। ये नियम सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशनस जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कम्पनियां भी शामिल है पर लागू होता है।

रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक, “रीजनल रुरल बैंकों को छोड़कर सभी शेड्यूलड कमर्शियल बैंक, छोटे फ़ाइनेंस बैंक, आवास वित्त कंपनियों, नाबार्ड (NABARD), राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB), एक्जिम बैंक और SIDBI समेत सभी नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) पर ये नियम लागू होगा।

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