शंखनाद INDIA/भाष्कर द्विवेदी/पौड़ी

जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में राशनकार्ड धारकों की अपात्रता की लगातार मिल रही शिकायतों और आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकारी कर्मचारियों द्वारा गलत जानकारी देकर बनाए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशनकार्डों की सूचना से जिला प्रशासन और जिला खाद्य पूर्ति विभाग पौड़ी के एस कोहली जी द्वारा दिए गए प्रेस नोट के अनुसार पूरे जनपद पौड़ी मुख्यालय में राशनकार्डों का सत्यापन होना है जिसकी जानकारी निम्नानुसार है,सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि जनहित में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के अनुसार समय समय पर पात्रतानुसार राशनकार्ड का सत्यापन किय जाना है, शासन के निर्देश पर लाभाथियों का चयन तथा अपात्र परिवारों के राशनकार्डोे को निरस्त किये जाने की कार्यावाही की जा रही है, राज्य खाद्य योजना/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा येाजना (प्राथमिक परिवार)/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अन्त्योदय योजना के राशनकार्ड/यूनिटों का सत्यापन/जांच 15 दिन तक पूर्ण किये जाने के संदर्भ में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार घर-घर जाकर करने के निर्देश दिये गये है
आय के आधार पर कार्डधारकों की पात्रता के मानक निम्नानुसार है-
1- राज्य खाद्य योजनाः- ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक
आय रू0 500000.00 से कम हो।
02- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमNFSA-ऐसे परिवार
जिनकी मासिक आय रू0 15000.00 से कम हो।
03- अन्त्योदयः- ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य
को दिवयांग पेंशन हेतु पात्रता की श्रेणी में रखा है
तथा परिवार की मासिक आय रू0 4000.00 से
कम हो जिसका संचालन मुख्यिा के तौर पर
विधवा महिला, असाध्य रोग पीडित व्यक्ति,
द्विव्याग व्यक्ति अथवा 60 वर्ष से अधिक आयु के
निरश्रित हो जिनकी आय का कोई साधन न हो।
राशन कार्ड आनलाईन हेतु आवश्यक दस्तावेजः-
ऽ समस्त यूनिटों के आधार कार्ड की छायाप्रति।
ऽ गैस बुक की छायाप्रति।
ऽ मुखिया के बैंक पास बुक की छायाप्रति।
ऽ मुखिया की पासपोट साइज फोटो।
ऽ मुखिया/यूनिटों की वोटर आई0डी0/जन्म प्रमाण पत्र/
हाई स्कूल का प्रमाण पत्र/पैन कार्ड।
ऽ मुखिया का जाति प्रमाण पत्र।
ऽ यदि कोई दिव्यगांत व्यक्ति है,तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
ऽ यदि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो कितने समय
से पीड़ित है, उसका प्रमाण पत्र।