शंखनाद INDIA / केंद्र सरकार ने रैणी-तपोवन की आपदा में लापता हुए लोगों को मृत घोषित करने की इजाजत दे दी है। उप महारजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु की ओर से इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी करने के बाद राज्य सरकार ने भी इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
इसके लिए लापता व्यक्तियों को तीन श्रेणी मे बांटा गया है। पहली श्रेणी में आपदा प्रभावित स्थान के स्थायी निवासी, दूसरी श्रेणी में उत्तराखंड के अन्य जिलों के निवासी ओर तीसरी श्रेणी में अन्य राज्यों के पर्यटक व ऐसे व्यक्तियों को रखा गया है, जो आपदा के समय आपदा प्रभावित स्थानों पर उपस्थित थे।
स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी जिलाधिकारियों से इस मामले में प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी अधिकारी नामित कर दिए गए है।
सात फरवरी को रैणी और धौली गंगा घाटी में आई बाढ़ की चपेट में दो सौ से अधिक लोग आ गए थे। अभी तक लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। जबकि 136 लोग लापता है। आपदा के बाद राज्य सरकार ने इस संदर्भ में केंद्र को पत्र लिखा था। केंद्र की मंजूरी के बाद लापता लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
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