शंखनाद INDIA/ देहरादून
उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है| सरकार से लेकर आमजन हर कोई कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंतित है| राज्य में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे है| बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने राज्य में कुछ जिलों में स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने का फैसला सुनाया था जिसके बाद अब सरकार के इस फैसले को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है| शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से यह आदेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले के कुछ हिस्सों में स्कूल बंद रहेंगे। वहीं, बोर्ड के छात्रों के लिए अगले आदेशों तक कक्षाएं भौतिक रूप से चलाने की अनुमति होगी। 30 अप्रैल तक बंद किए स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
देहरादून में कालसी और चकराता को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों के स्कूल बंद रहेंगे। हरिद्वार जिले के सभी स्कूल इस बंदी के दायरे में हैं। नैनीताल में हल्द्वानी नगर निगम और नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र के स्कूलों में भी 30 अप्रैल तक छुट्टी रहेगी। बाकी प्रदेश में स्कूल खुलेंगे, लेकिन उन्हें कोविड 19 प्रोटोकाल के तहत लागू एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा। शिक्षा सचिव ने बताया कि इन चिह्नित क्षेत्रों में आने वाले सभी सरकारी, अशासकीय, प्राइवेट डे-बोर्डिंग स्कूलों में पांचवी से ऊपर की छठी, सातवीं, आठवीं, नवी और 11 वीं कक्षा में अवकाश रहेगा। केवल 10 और 12 वीं की बोर्ड इम्तहान वाली कक्षाएं ही चल सकेंगी।
शिक्षा सचिव ने आदेश में कहा है कि 10 और 12 वीं की बोर्ड कक्षाओं के संचालन के लिए राज्य सरकार की ओर से जो एसओपी जारी की गई है उस का पालन करना अनिवार्य होगा| कोविड 19 प्रोटोकाल के तहत मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन आदि के लिए सरकार ने विस्तृत एसओपी जारी की है। इन स्कूलों को इस एसओपी के सभी मानकों का पालन करना होगा।