लखनऊ। प्रदेश सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। स्टांप एवं पंजीयन विभाग अब सर्किल रेट तय करने के मानकों की संख्या 40 से घटाकर 15–20 करने जा रहा है। इससे सर्किल रेट में लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को दूर किया जा सकेगा और प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
अभी तक सर्किल रेट तय करने के जटिल नियमों के कारण लोगों को रजिस्ट्री कराने में दिक्कत होती थी। नए नियम लागू होने के बाद लोग विभाग की वेबसाइट पर जाकर खुद अपनी संपत्ति का सर्किल रेट देख और तय कर सकेंगे, साथ ही ऑनलाइन स्लॉट बुक कर स्वयं रजिस्ट्री करा सकेंगे।
अधिकारियों का कहना है कि नियमों के सरलीकरण से स्टांप चोरी और कानूनी विवादों में भी कमी आएगी। उदाहरण के तौर पर, लखनऊ के हजरतगंज में मुख्य सड़क और उससे सटे क्षेत्रों का सर्किल रेट वर्तमान में समान है, जबकि बाजार मूल्य में बड़ा अंतर होता है। नए मानकों से इस तरह की विसंगतियां खत्म होंगी।
स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप है, जो आम नागरिकों का जीवन आसान और पारदर्शी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मानकों में कमी से रजिस्ट्री संबंधी जटिलताएं और मुकदमे घटेंगे तथा सर्किल रेट में समानता आएगी।विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जल्द जारी किया जाएगा।