शंखनाद INDIA/ नैनीताल : आपको अभी तक यह पता होगा कि चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। इस पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर भी याचिका दायर की गई है। जिसको लेकर हाईकोर्ट ने फैसला जारी कर दिया है, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि श्रद्धालु बेरोकटोक चार धाम दर्शन के लिए जा सकेंगे। कोर्ट ने साफ किया है किस शासन को कोविड-19 टो कॉल का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। कोर्ट के आदेश से सरकार को बड़ी राहत मिली है। …. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने सरकार का पक्ष रखा। चलिए शंखनाद आपको इस खबर का पूरा विवरण देता है…..
बता दे, उन्होंने बताया हैं कि चारधाम यात्रा करने के लिए कोविड को देखते हुए कोर्ट ने पूर्व में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी थी। उन्होंने आगे कहा की वर्तमान समय मे प्रदेश में कोविड के केस ना के बराबर आ रहे हैं, इसलिए चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के आदेश में संशोधन किया जाए। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा समाप्त होने में 40 दिन से कम का समय बचा हुआ है, इसलिए जितने भी श्रद्धालू आ रहे हैं, सबको दर्शन करने की अनुमति दी जाए। आखिरकार अब कोर्ट ने चार धाम में सीमित श्रद्धालुओं की संख्या पर रोक हटा दी है और अब श्रद्धालु बेरोकटोक चार धाम यात्रा पर जा सकते हैं।