News : ​मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) को एक बड़ी सफलता मिली है। एटीएस ने माहिम मेट्रो स्टेशन के पास से एक रैपिडो बाइक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान समर्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन ‘जैश-ए-मोहम्मद’ (JeM) से तार जुड़े होने का संदेह है।

​पकड़े गए संदिग्ध की पहचान माहिम के निवासी मोहम्मद हसन अबू सरमद अख्तर के रूप में हुई है। महाराष्ट्र एटीएस ने एक गुप्त इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की है।

News : ​पाकिस्तान से कनेक्शन और कट्टरपंथी गतिविधियां

​जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी अख्तर बाइक टैक्सी (रैपिडो) चलाने और इत्र बेचने के काम की आड़ में कट्टरपंथी विचारों को फैला रहा था। वह सीधे तौर पर पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क के संपर्क में था।

​आरोपी पर धार्मिक वैमनस्यता फैलाने का आरोप है। उसने ‘इंडियन मुस्लिम’ नाम के एक टेलीग्राम ग्रुप में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के कई भड़काऊ ऑडियो संदेश साझा किए थे, जिनमें बाबरी मस्जिद का भी उल्लेख था। इसके अलावा, वह ‘इब्न-ए-कासिम’ (IBN E Qasim) नामक एक पाकिस्तानी कट्टरपंथी टेलीग्राम चैनल का भी सक्रिय सदस्य था।

News : ​प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी और उकसावे की कोशिश

​अख्तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स (ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर लगातार भड़काऊ पोस्ट शेयर करता था। उसने लोगों को हिंसा और जिहाद के नाम पर उकसाने के लिए “अब जिहाद का समय आ गया है” जैसी टिप्पणियां की थीं।

​जांच में यह भी सामने आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई आगमन से ठीक पहले उसने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके साथ ही उसने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी अभद्र कमेंट किए थे।

News : ​महाराष्ट्र ATS की कार्रवाई और सबूत

​एटीएस ने आरोपी के पास से एक ‘रेडमी नोट 14 प्रो’ स्मार्टफोन बरामद किया है। उसकी सोशल मीडिया गतिविधियों से जुड़े 39 स्क्रीनशॉट को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित रखा गया है। विभिन्न समुदायों के बीच नफरत और वैमनस्य फैलाने के जुर्म में अख्तर के खिलाफ ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS) की धारा 196(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

​आईएएनएस (IANS) की रिपोर्ट के अनुसार, अख्तर के एक पड़ोसी ने बताया, “वह पिछले तीन-साढ़े तीन सालों से यहां किराए के मकान में रह रहा था। कभी देखकर ऐसा नहीं लगा कि वह ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। मैं अक्सर उसे बाहर बैठे देखता था और सामान्य बातचीत भी होती थी। वह दिन में इत्र बेचता था और रात में कहीं और काम पर जाता था।”

​हालांकि, पड़ोसी ने यह भी स्पष्ट कहा कि यदि कोई व्यक्ति देशद्रोही गतिविधियों या देश के खिलाफ साजिश में शामिल पाया जाता है, तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

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