शंखनाद INDIA / सोशल मीडिया, ओवर द टाॅप (ओटीटी) एवं डिजिटल मीडिया पर परोसे जा रहे कंटेंट पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने गुरूवार को नए दिशानिर्देश जारी कर दिए। इसके तहत आपत्तिजनक सामग्री तय समय में हटानी होगी और जांच में भी सहायता करनी होगी। गलत सूचना किसने डाली, इसकी भी जानकारी कंपनियों को देनी होगी।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावडे़कर ने कहा कि ये नियम-कायदे तीन महीने में लागू हो जाएंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए जवाबदेही तय की जाएगी। ओटीटी, डिजिटल मीडिया को खुद को नियंत्रित करने की व्यवस्था बनानी होगी। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियों जैसे मंच दर्शकों की उम्र पर आधारित पांच श्रेणियां बनाएगे। नियमों के तहत स्वनियमन के अलग अलग स्तरों के साथ त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गयी है। पहले स्तर पर प्रकाशकों के लिए स्वनियमन होगा। दूसरा स्तर प्रकाशकों के स्वनियामक निकायों का स्वनियिमन होगा। जबकि, तीसरा स्तर निगरानी प्रणाली का होगा। नियमों के अनुसार, हर प्रकाशक को भारत के अंदर ही शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार होगा और उसे शिकायत मिलने के 15 दिनों के अंदर उसका निवारण करना होगा।
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