हाईकोर्ट की सख्ती के बाद डीजीपी ने दी विभागीय कार्रवाई की जानकारी
शंखनाद. INDIA नैनीताल।
नैनीताल के मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र के हांडीबांडी की संपत्ति विवाद में एक पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं करने व दूसरे पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के साथ आरोपित की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेजने का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट में एसएसपी के अवकाश पर होने के कारण डीजीपी वर्चुअल पेश हुए और उन्होंने कोतवाल को संस्पेंड करने व उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानकारी अदालत को दी है।
दो दिन पहले इस संपत्ति के विवाद में कुमाऊं विवि के कर्मचारी नेता कुलदीप सिंह का दूसरे पक्ष के मंजूर हुसैन के साथ विवाद हुआ था। पुलिस ने मंजूर हुसैन के बेटे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मंजूर की अधिवक्ता बेटी ने यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष रखा। मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में यह मामला सुना गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को तलब किया मगर अवकाश पर होने के कारण डीजीपी नीलेश आनंद भरणे, एसपी जगदीश चंद्र पेश हुए। कोर्ट ने एसएसपी के वर्चुअल पेश नहीं होने पर सख्त नाराजगी प्रकट की तो फिर डीजीपी वर्चुअल पेश हुए। कोतवाल प्रीतम सिंह हाल ही में मल्लीताल नियुक्त हुए थे।