शंखनाद INDIA/ नई दिल्ली
बाॅम्बे हाईकोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को झटका लगा है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है। बाॅम्बे हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है।
मुंबई पुलिस आयुक्त पद से तबादले के बाद परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर आरोप लगया था, कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 100 करोड़ रूपये वसूली का लक्ष्य दिया था। परमबीर सिहं की तरफ से लगाए गए आरोप के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गयी थी। विपक्षी दलों की तरफ से अनिल देशमुख से इस्तीफे की मांग की जाने लगी थी। इसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, कि परमबीर सिंह के आरोप गंभीर हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अनिल देशमुख पर ये आरोप लगे हैं। इसकी जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसकी प्राथमिक और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की आवश्यकता है।