शंखनाद INDIA/ वाहन चोरी के एक मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर क्लेम अदायगी का आदेश दिया है। इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान भी करना होगा। अंबाला निवासी राजिंदर कौर ने जिला उपभोक्ता फोरम में चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ वाद दायर किया। 12 अक्टूबर 2011 को वह पति के साथ मसूरी घूमने आई थी। वह लोग जिस होटल में रूके, वहीं रमेश नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ ठहरा था। 13 अक्टूबर को यह व्यक्ति सुबह छह बजे रोता हुआ उनके पास आया और बताया कि उनके पुत्र की तबीयत बहुत खराब है। उसे चिकित्सक के पास ले जाने की बात कहकर अपनी गाड़ी देने का निवेदन किया । उन्होंने मानवीय आधार पर वाहन दे दिया, पर रमेश होटल नहीं लौटा। जिस पर उन्होंने पुलिस मे मामला दर्ज कराया और वाहन के क्लेम के लिए भी तमाम औपचारिकताएं पूरी कीं। पर कंपनी ने क्लेम निरस्त कर दिया । जिस पर उन्होंने अंबाला के जिला उपभोक्ता फोरम मे वाद दायर किया । कुछ तकनीकी कारणों से उसे वापस लेना पड़ा अंबाला के जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा दी गई स्वतंत्रता के आधार पर उन्होंने देहरादून में वाद दायर किया ।
बीमा कंपनी ने फोरम में कहा कि परिवादी ने बीमा शर्तौं का उल्लंघन किया है। यह जरूरी था, कि वह अपने वाहन को हर तरह से सुरक्षित रखें और किसी अंजान व्यत्ति को न दें। फोरम ने तमाम साक्ष्य के आधार पर यह माना कि परिवादी ने सद्भावी रूप से एक ऐसे व्यक्ति को वाहन दिया जो उसी होटल मे रूका था और होटल की पंजिका में उसकी प्रविष्टियों दर्ज थी। पर यह व्यक्ति दुर्भावना के तहत वाहन लेकर फरार हो गया। परिवादी ने तुरंत ही अपेक्षित विविध कार्रवाई की। ऐसे में किसी तरह की लापरवाही की बात सामने नहीं आई हैं।
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