वित्त वर्ष  2021-22 अर्थात एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो चुकी है। अगर आपने भी अब तक रिटर्न नहीं भरा है, तो अंतिम तिथि से पहले भर लें। वित्त वर्ष 2021-22 /AY 2022-23 के लिए बिना किसी लेट फीस के आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है। अगर आप डेडलाइन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स की धारा 234A और आयकर की धारा 234F के तहत आपको पेनाल्टी के साथ टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा।

ITR भरने की तारीखें

वेतनभोगी कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2022 है। जबकि जिन्हें ऑडिट की जरूरत होती है, उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2022 है।

 

देरी होगी तो पड़ेगी पेनल्टी

अगर आपने तय तारीख के बाद यानी 31 जुलाई, 2022 के बाद आयकर रिटर्न दाखिल किया तो पेनाल्टी देनी होगी। टैक्सपेयर की सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक होती है तो 5,000 रुपये पेनाल्टी के रूप में लेट फीस देनी होगी। वहीं अगर टैक्सपेयर की सालाना टैक्सेबल इनकम पांच लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये पेनाल्टी देनी होगी।

जल्द रिफंड पाने के लिए जल्द भरें ITR

अगर आपने एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए निर्धारित समय से पहले आयकर रिटर्न भर लिया तो इनकम टैक्स विभाग से आपको जल्द आपको रिफंड जारी कर दिया जाता है। मान लिजिए आप पर जितना टैक्स बनता है उससे ज्यादा आपने टैक्स का भुगतान, एडवांस टैक्स के रूप में या टीडीएस के रूप में किया है तो आयकर रिटर्न भरने पर आपका जो रिफंड बनेगा वह आपको आयकर रिफंड के तौर पर मिल सकेगा।

ITR भरने के दो विकल्प

जब आप आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करेंगे तो आपको वहां दो फॉर्म में से किसी एक को चुनने का विकल्‍प मिलेगा। आईटीआर फॉर्म -1 और आईटीआर फॉर्म-4। आपको इन दोनों फॉर्म में से एक फॉर्म को चुनना होता है। आईटीआर फॉर्म -1 को सहज के नाम से भी जाना जाता है। अधिकांश करदाता इसी फॉर्म का इस्तेमाल कर अपना टैक्स भरते हैं। इस फॉर्म में अधिकांश जानकारियां पहले से भरी हुई होती हैं जिन्हें करदाता को सत्यापित करना होता है। इसके अलावा अगर जानकारी गलत भरी हुई है तो उसे सही करना होता है।

इन दस्तावेजों की जरूरत

ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्‍य इनकम प्रूफ होने चाहिए। यही नहीं आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है. करदाता की ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के पास रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए.

कौन भरेंगे आईटीआर-1 फॉर्म

यह फॉर्म उन लोगों को भरना होता है जिनका वेतन, प्रॉपर्टी, ब्‍याज तथा कृषि से हुई आय को मिलाकर कुल आय 50 लाख रुपये तक है। इसमें आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय, ब्याज से होने वाली आय डिविडेंड से होने वाली आय की जानकारी घोषित करनी पड़ती है। अगर आपकी आय इसके अलावा कहीं से आती है तो आप आयकर रिटर्न भरने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

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