शंखनाद INDIA /नैनीताल : नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के नदी भूमि पर अवैध कब्जा मामले में सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी देहरादून, सचिव राजस्व, नगर आयुक्त, उपाध्यक्ष मसूरी दून प्राधिकरण को 10 नवंबर को पेश होने के आदेश पारित किए हैं।

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में सामाजिक कार्यकर्ता अजय नारायण शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने अदालत को बताया कि देहरादून के डांडा लख़ौंड क्षेत्र में, आमवाला की राउ नदी भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। इस मामले में दस मार्च के पारित आदेश में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से अवैध अतिक्रमण को चिह्नित करने के लिए कहा था।

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