Haryana Government: sc में हरियाणा सरकार की जीत

हरियाणा में बेरोजगारी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने रोजगार कानून 2020 लाया था जिसमें हरियाणा के युवकों को नौकरी में 75% आरक्षण मिलता है जिससे कि हाईकोर्ट ने अवैध बताया था

Haryana Government: मामला गंभीर है

और कानून पर रोक लगा दी हरियाणा सरकार का मत था कि हाईकोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी और सिर्फ 90 सेकंड वही फैसला सुना दिया जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हाईकोर्ट का तर्क था कि यह आरक्षण प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है.

Haryana Government:क्या है मामला

हरियाणा राज्य स्थानीय अभ्यर्थी रोजगार कानून, 2020 राज्य के नौकरी पाने के इच्छुक लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देता है. यह कानून 15 जनवरी से प्रभावी हुआ है. यह आदेश अधिकतम सकल मासिक वेतन या 30,000 रुपये की मजदूरी देने वाली नौकरियों पर लागू होता है.

Haryana Government

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Haryana Government: हरियाणा वालों को मिलेगी नौकरी

उच्च न्यायालय ने तीन फरवरी को फरीदाबाद के विभिन्न उद्योग संघों और गुड़गांव सहित राज्य के अन्य निकायों द्वारा दायर याचिकाओं पर हरियाणा सरकार के कानून पर अंतरिम रोक लगा दी थी.