शंखनाद INDIA/
पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखण्ड में अब हर तरह के प्लास्टिक कैरी बैग यानि पाॅलीथिन बैग पूरी तरह बैन कर दिए गए है। बुधवार से इनका उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब प्लास्टिक अपशिष्ट और माइक्रों प्लास्टिक के लगातार बढ़ते खतरों को देखते हुए सरकार ने राज्य में प्लास्टिक, थर्मोकोल व स्टायरोफोम के उत्पादों को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।
प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण आनंदवर्द्धन ने इस संबंध में आदेश कर दिए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गए है।आदेश मे कहा गया है कि अब से राज्य मे प्लास्टिक कैरी बैग पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे। यानी आप किसी भी मोटाई या साइज के प्लास्टिक से बने बैग प्रयोग नहीं कर सकेंगे। साथ ही किसी भी रंग या साइज के नानवोवन पाॅली प्रोपाइलिन बैग भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। अभी तक केवल 50 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक बैग ही प्रतिबंधित थे। आगामी बुधवार से हर तरह के प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग करना गैरकानूनी हो जाएगा। रेस्टोरेंट, ढाबे या होटल से पका हुआ खाना प्लास्टिक या थर्माकोल के बैग/डिब्बे मे लाने को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसे जुर्माना देना पडे़गा। वहीं किसी शादी, पार्टी या घर में थर्माकोल, प्लास्टिकया अन्य तरह के वनटाइम यूज बर्तन, कटलरी सेट का प्रयोग भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनके इस्तेमाल पर भी जुर्माना लगेगा।
यदि कोई व्यक्ति पाॅलीथिन, प्लास्टिक बैग का उपयोग करता है तो उससे 100 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह खुदरा बिक्री पर 1 लाख, परिवहन पर 2 लाख और उत्पादन पर 5 लाख रुपये के जुर्माने का प्रतिधान किया गया है।

फोटो साभार गूगल

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× हमारे साथ Whatsapp पर जुड़ें