शंखनाद INDIA / नैनीताल :
अब डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी की खबर सामने आई हैं। आखिर बड़े लम्बे समय के बाद हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद मंगलवार को शासन की ओर से शिक्षक भर्ती का आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि सरकार ने प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में सरकार द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। जिस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। विद्यार्थियों का कहना था कि कहा कि केंद्र सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने एनआईओएस से डीएलएड को मान्यता दी थी। हर खबर पर हैं शंखनाद न्यूज़ की नज़र …….
एनआईओएस से डीएलएड को अन्य माध्यमों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के ही समान माना गया है। ऐसे में डीएलएड के छात्रों की ओर से एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल न किए जाने की याचिका दाखिल की गई थी। एक सितंबर को हाईकोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड करने वाले छात्रों की शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया था। न्यायालय के आदेश के बाद आदेश जारी किया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शिक्षकों की भर्ती की जाए। शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक इस संबंध में निदेशालय को जो आदेश मिला है, उसे सभी जिलों को भेजा जाएगा और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। शिक्षा सचिव राधिका झा ने कहा है कि जल्द ही बेसिक स्कूलों में 2648 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी।