उत्तराखंड में इस बार फिर से कोरोना कर्फ्यू को 1 हफ्ते का और बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू के दौरान नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे बस सरकार इस बार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए फिलाल रियायत देने के मूड में नही है। भले ही अभी उत्तराखंड में कोरोना के केस कम निकल रहे है। लेकिन सरकार अब भी तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए। कोरोना कर्फ्यू को लगातार बड़ा रही है। उत्तराखंड सरकार रात्रि में आवाजाही को लेकर सख्ती बरत रही है। इसका मतलब है कि इस बार उत्तराखंड में रात्रि में आवाजाही करने वाले वाहनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हर खबर पर हैं शंखनाद न्यूज़ की नज़र …..
डालिये नज़र क्या थे पुराने नियम ……
- पिछली बार की तरह इस हफ्ते भी बाजार 6 दिन सुबह 8 से 9 खुलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुलेंगे।
- सरकारी कार्यालय भी पिछली बार की तरह 100 फीसदी क्षमता से ही संचालित होंगे।
- इस बार उत्तराखंड सरकार ने राज्य के भीतर आवाजाही में छूट दे दी है। अब बाहरी राज्यों के लोगों को उत्तराखंड में आवाजाही करने में किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं है। हालांकि उनको तब भी अपने कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी है। जिन भी लोगों ने 15 दिन पहले अपनी वैक्सीन की दोनों दोज लगवा ली हों उनको जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लेकिन जिनके पास भी कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा उनके लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी आवश्यक है।
- उत्तराखंड में इसके अलावा शॉपिंग मॉल, जिम समेत सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां भी पहले की तरह ही संचालित हो रही हैं.