28 साल पुराने मामले मेँ अदालत ने सुनाई सजा

शंखनाद_INDIA/उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के अयोध्या के गोसाईगंज से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ़ खब्बू तिवारी को 28 साल पुराने मामले में पांच साल की सजा सुना दी गई है। विधायकों के लिए बने स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाने के तुरंत बाद ही अदालत में मौजूद भाजपा विधायक को जेल भेजने का आदेश दे दिया। भाजपा विधायक खब्बू तिवारी पर फर्जी मार्कशीट के जरिए कॉलेज में एडमिशन लेने का आरोप है।

अदालत ने उनको जेल भेजने के साथ ही 8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया हैं।तिवारी के खिलाफ 1992 में अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने राम जन्मभूमि थाने में मामला दर्ज कराया था।

तिवारी ने 1990 में फर्जी मार्कशीट जमा कर अगली कक्षा में प्रवेश लिया।इस मामले में 13 साल बाद चार्जशीट दाखिल की गई थी।सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता त्रिपाठी की भी मौत हो गई। साकेत कॉलेज के तत्कालीन डीन महेंद्र कुमार अग्रवाल अन्य गवाहों ने तिवारी के खिलाफ गवाही दी।

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