शंखनाद INDIA/ देहरादून
उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है| राज्य में हर रोज कोरोना के परेशान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं| सरकार लगातार कोरोना प्रकोप को देखते हुए राज्य में पाबंदियों को बढ़ाती जा रही है| एक बार फुर सरकार की तरफ से कोरोना गाइडलाइन में बदलाव कर इसे और कड़ा बनाया गया है| सरकार ने राज्य में अब नाइट कर्फ्यू के समय में फिर से बदलाव किया है| नाइट कर्फ्यू अब शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कर दिया गया है| यानि अब शाम 7 बजे के बाद प्रदेश में आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाएगी|
इसके अलावा अब दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उत्तराखंड में प्रवेश मिल पाएगा| साथ ही स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है| इन सभी कोरोना गाइडलाइन के अलावा अब सरकार ने बाजारों के खुलने के लिए भी नई एसओपी जारी की है| जिसके मुताबिक अब बाजार खुलने का समय सिर्फ 2 बजे तक निर्धारित किया गाय है| हालांकि इसमें आवश्यक सेवाओं की दुकानों को छूट दी गई है| अब दिन में 2 बजे तक सभी बाजार बंद हो जाएंगे|
इसके अलावा राज्य में सार्वजनिक वाहनों में भी यात्रियों की क्षमता को कम कर दिया गया है| अब सार्वजनिक वाहन चालक को केवल 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी| सरकार के अग्रिम आदेश तक सभी सरकारी शिक्षण संस्थान, प्रथमिक जूनियर हाई स्कूल, इंटरमिडिएट, बोर्डिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई व कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी बंद रहेंगे| सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रहेगी|
इसके अलावा सचिवालय में समूह ग और समूह घ के कर्मचारियों की भी 50 प्रतिशत रोटेशन के आधार पर ड्यूटी लगा दी गई है। वहीं, गर्भवती महिलाओं को केवल जरूरी होने पर ही दफ्तर बुलाने का आदेश जारी हुआ है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब सचिवालय में 55 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर्मचारियों को भी जरूरी होने पर ही दफ्तर बुलाने के निर्देश दिए गए हैं| इसी तरह दिव्यांग और दृष्टि बाधित कर्मचारियों को भी जरूरी होने पर ही बुलाया जाएगा। वहीं सभी बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर जरूरी होगा तभी बेहद कम कर्मचारियों के साथ ही बैठक करने की अनुमति है|