मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत 18 जून से आवेदन किया जा सकता हैं। बीते माह कैबिनेट की मंजूरी के बाद महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इस योजना को लांच किया। इसके लिए आवेदन 18 जून से 31 जुलाई तक किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कैंप कार्यालय पर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि प्रदेश की अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाओं को इस योजना की दायरे में लाया गया है।

2000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित

रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना में पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ₹200000 तक के प्रोजेक्ट स्वीकार किए जाएंगे जिसमें से 75% हिस्सा सब्सिडी यानी अनुदान के रूप में रहेगा। लाभार्थियों को सिर्फ 25 फ़ीसदी हिस्सा ही व्यवसाय में अपने पास से लगाना होगा। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पहले साल इस योजना के तहत काम से कम 2000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, पहले साल इसकी प्रगति को देखते हुए योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने की पहले से कई योजनाएं विद्यमान है लेकिन विशेष रूप से एकल महिलाओं को केंद्रित सहायता योजना अभी तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस कैटेगरी की महिलाओं को सशक्त किए जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है इसलिए एकल महिलाओं के लिए विशेष योजना तैयार की गई है।

स्वरोजगार की दिशा में बढ़ने के लिए सरकारी सहायता

प्रदेश की एकल महिलाओं के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम है। सभी पात्र महिलाएं अपने-अपने जनपदों में विभाग से संपर्क करके इसके लिए आवेदन कर सकती हैं । मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसके लिए आवेदन करें जिससे उन्हें स्वरोजगार की दिशा में बढ़ने के लिए सरकारी सहायता मिल सके।