शंखनाद.INDIA चंडीगढ़।  पंजाब में ठेका आधार, एडहॉक, अस्थायी, वर्क चार्ज और दैनिक वेतन भोगी कामगारों की सेवाएं नियमित करने का महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ‘पंजाब प्रोटेक्शन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैकचुअल एंपलाइज बिल-2021’ को मंजूरी दे दी। इसे कानूनी रूप देने के लिए 11 नवंबर को विधानसभा के मौजूदा सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। पंजाब भवन में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस फैसले से 10 साल से अधिक समय की सेवा निभाने वाले 36000 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित होंगी। इसी तरह कैबिनेट ने डीम्ड पदों के अतिरिक्त सृजन को भी मंजूरी दे दी। इन कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया के दौरान आरक्षण नीति के उपबंधों को अपनाया जाएगा। हालांकि, नियमित करने का फैसला बोर्डों और निगमों पर लागू नहीं होगा।

 

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