शंखनाद INDIA/ देहरादून

उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहा हैं| लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर सरकार की चिंता भी बढ़ रही है| हर रोज कोरोना के कई हजारों मरीज सामने आने से सरकार परेशान हैं| ऐसे में अब सरकार ने  कोरोना को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है| सरकार ने कोरोना नियमों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है| राज्य में आज से सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन आज से शुरू कर दी जाएंगी| सरकार ने अब पूरे राज्य में रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है| अभीतक यह नियम सिर्फ देहरादून में लागू था|

नाइट कर्फ्यू के दैरान केवल उन औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों को छूट मिलेगी, जिनका कार्य कई शिफ्ट में चलता है।  इसके अलावा सरकार ने राज्य में सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा को पूरी तरह से बंद करने के निर्देश जारी किए हैं| साथ ही सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और जिम 50 फीसद क्षमता से संचालित होंगे। सरकार ने कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक लगाई है| सरकार ने बस, विक्रम, ऑटो आदि सार्वजनिक वाहनों में 50 फीसद यात्री क्षमता की ही अनुमति दी है|

इसके अलावा राज्य में अब सभी धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजन और विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। हालांकि, कुंभ मेला क्षेत्र में यह प्रतिबंध अभी प्रभावी नहीं किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर केवल आपातकालीन स्थिति में ही आवाजाही की अनुमति दी जाएगी| बसों, ट्रेन और हवाई जहाज से उतरने के बाद यात्रियों के साथ ही विवाह समारोह के लिए बैंक्वेट हाल, सामुदायिक हाल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों और वाहनों को निर्धारित प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी।

सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार 65 साल से अधिक उम्र, गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी काम और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। सरकार ने राज्य के सभी निवासियों और पर्यटकों से सार्वजनिक व कार्य स्थलों पर मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।