शंखनाद INDIA/ नई दिल्ली
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुनाया | अदालत ने इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया| आतंकी आरिज खान को 15 मार्च को सजा सुनाई जाएगी| आरिज खान को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है|
बता दें कि 13 सितंबर 2008 को दिल्ली के कराल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 26 लोग मारे गए थे| जबकि 133 लोग जख्मी हो गए थे| वहीं इस घटना को दिल्ली पुलिस ने पाया था कि बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन ने अंजाम दिया था|