नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार ने कैदियों को विशेष माफी देने की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों और महिला कैदियों को अधिकतम 90 दिन तक की सजा में छूट प्रदान की जाएगी। यह माफी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 473 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी जा रही है।

दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने बताया कि यह माफी उन दोषसिद्ध कैदियों को मिलेगी, जिन्हें दिल्ली के आपराधिक न्यायालयों द्वारा सजा सुनाई गई है और जो वर्तमान में सजा काट रहे हैं। परोल पर चल रहे कैदी भी इस छूट के पात्र होंगे।

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, 10 वर्ष से अधिक की सजा पाने वाले 65 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों और महिला कैदियों को 90 दिन की छूट दी जाएगी। वहीं, 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक की सजा पर 60 दिन, एक वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक की सजा पर 30 दिन तथा एक वर्ष तक की सजा पर 20 दिन की छूट मिलेगी।

हालांकि, यह माफी हत्या, अदालत की अवमानना, आर्थिक अपराधों और अन्य गंभीर प्रकृति के अपराधों में दोषसिद्ध कैदियों को नहीं दी जाएगी। साथ ही, केवल उन्हीं कैदियों को इसका लाभ मिलेगा जिन्हें पिछले एक वर्ष में किसी नए अपराध के लिए दंडित नहीं किया गया हो।

गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार सुधारात्मक न्याय की अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध है और यह निर्णय कैदियों के पुनर्वास एवं समाज में पुनः समावेशन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।