यूपी के बहराइच जिले में नरबलि के जघन्य मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील प्रसाद की अदालत ने नानपारा कोतवाली क्षेत्र के परसा अग्गैय्या के मजरे परसा में 23 मार्च 2023 को 10 वर्षीय बालक विवेक वर्मा की हत्या के मामले में दोषसिद्ध आरोपी अनूप कुमार वर्मा को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह सनसनीखेज वारदात तांत्रिक के बताए गए नरबलि के कथित उपाय के तहत की गई थी। अभियोजन के अनुसार, मृतक विवेक वर्मा के पिता राम किशुन उस दिन अन्य परिजनों के साथ एक निमंत्रण में गए थे। इसी दौरान शाम को खेत में विवेक का शव मिला, जिसकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। घटना की सूचना मिलते ही परिजन गांव लौटे और अज्ञात के खिलाफ हत्या व षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया।
जांच के दौरान पुलिस ने विवेक के सगे चचेरे भाई अनूप कुमार वर्मा, चिंताराम तथा बेंचईपुरवा निवासी तांत्रिक जंगली को गिरफ्तार किया। एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने अदालत को बताया कि अनूप का बेटा सत्यम लंबे समय से बीमार रहता था। तांत्रिक द्वारा नरबलि का उपाय बताए जाने पर अनूप ने बहाने से अपने चचेरे भाई विवेक को खेत में ले जाकर उसकी हत्या कर दी।
अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर अनूप कुमार वर्मा को दोषी ठहराते हुए यह आदेश दिया कि उसे तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। वहीं, सह-आरोपी चिंताराम और तांत्रिक जंगली को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। यह फैसला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
