नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के पुष्कर सिंह धामी सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश शराब निर्माता कंपनी *डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड* की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। मामले की सुनवाई मंगलवार को न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई।

याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने 28 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर शराब के दामों में वृद्धि करने का निर्णय लिया था। याची का तर्क था कि सरकार एक्साइज ईयर के बीच इस तरह से शराब के दामों में बढ़ोतरी नहीं कर सकती।

इसके अलावा, केवल एक नोटिफिकेशन जारी कर आबकारी नीति की नियमावली में संशोधन करना कानूनन उचित नहीं है। नियमावली में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, जिसमें नई नियमावली बनाना या उसमें विधिवत संशोधन शामिल है।

याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार का यह कदम न केवल नियमों के विरुद्ध है, बल्कि इससे शराब निर्माताओं और कारोबारियों पर अनुचित आर्थिक बोझ भी पड़ता है। ऐसे में नोटिफिकेशन को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उसे शराब के दामों में संशोधन करने का अधिकार है और यह निर्णय राजस्व हित में लिया गया है। सरकार ने नोटिफिकेशन को वैध और नियमसम्मत बताया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार द्वारा जारी 28 नवंबर के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी। मामले में अगली सुनवाई की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी।