शंखनाद INDIA / मिठाई निर्माताओं समेत कई खाद्य कारोबारियों को अब जिलों के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी लाइसेंस नहीं दे पाएंगे। उन्हें केंद्रीय लाइसेंस लेना होगा। मिठाई समेत कई अन्य खाद्य पदार्थो को प्रोपराइटरी फूड में शामिल करने की वजह से ऐसा हुआ है। एफएसएसआई की ओर से सभी अधिकारियों एवं व्यापारियों को मेल भेजकर इसकी जानकारी दी गई है। हांलकि जून माह तक इन कारोबारियों को अपना लाइसेंस अपडेट कराने की छूट दी गई है, जिसके लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।
एफएसएसआई की ओर से भेजे गये दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रोपराइटरी फूड के निर्माण एवं रिपेकर को एफएसएसआई से ही अब लाइसेंस लेना होगा। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीसी कंडवाल ने बताया कि सभी व्यापारियों को एफएसएसआई की गाइडलाइन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वह वेबसाइड पर जाकर जून माह तक अपना लाइसेंस अपडेट कर सकते हैं। उसमें कोई शुल्क नहीं देना होगा।
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