रुड़की। नाबालिग से दुष्कर्म के जघन्य मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिए गए अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर दो लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने टिप्पणी की कि नाबालिग के साथ की गई अमानवीय हरकत समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है, इसलिए कठोर दंड आवश्यक है।

यह मामला मंगलौर क्षेत्र का है। 22 अप्रैल 2023 को नाबालिग बच्ची अपने भाई और रिश्तेदारों के साथ मेला देखने गई थी। इसी दौरान वह अचानक लापता हो गई। परिजनों और पुलिस की तलाश के कुछ समय बाद बच्ची जंगल में बदहवास हालत में मिली। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है, वहीं क्षेत्र में भी फैसले को लेकर राहत की भावना देखी जा रही है।