त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2025-26 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू कर दी है। इसके तहत निषेधाज्ञाएं प्रभावी कर दी गई हैं। आदेश अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह द्वारा जारी किए गए हैं। एडीएम ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक उन्माद फैलाकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल या उम्मीदवार मतदाताओं को प्रलोभन देने, धमकाने और प्रभावित करने का प्रयास भी कर सकते हैं।
निषेधाज्ञा के तहत
पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
बिना अनुमति कोई सभा, जुलूस, रैली या रोड शो नहीं होगा।
विद्यालयों, न्यायालयों, अस्पतालों और धार्मिक स्थलों के पास ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
जातीय व धार्मिक भावनाएं भड़काने और धार्मिक स्थलों के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल पर सख्त मनाही रहेगी।
झूठी खबरें प्रचारित करने पर भी कार्रवाई होगी।
मतदाताओं को वाहन से लाना, डराना या प्रलोभन देना वर्जित रहेगा।
मतदान केंद्रों से 200 मीटर की परिधि में आमजन, प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसी प्रकार नामांकन स्थल से 200 मीटर के दायरे में जुलूस या प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। चुनाव प्रचार में राजकीय वाहनों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश जनहित में एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।