Uttarakhand : राज्य में चल रही चारधाम यात्रा और मानसून काल में संभावित प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर 6 महीने के लिए राज्य सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी है।

सचिव शैलेश बगौली की ओर से जारी आदेश में बताया गया, चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि प्रदेश में संचालित चारधाम यात्रा एवं मानसून अवधि में सम्भावित आपदाओं के दृष्टिगत लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

Uttarakhand : राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

Read : Uttarakhand में एक और लव जिहाद का मामला आया सामने, मचा कोहराम

NEWS : PM मोदी तक पहुंचा पुरोला का मामला, पत्र में बड़ी बातें

Uttarakhand : हल्द्वानी में मुख्य सड़कों पर नहीं चलेंगे ई-रिक्शा, ऑटो के लिए भी बने नियम

After Airtel 5G support, Nothing Phone (1) gets update for Reliance Jio True 5G

Politics: राज्यपाल को वो नहीं करना चाहिए जो ताकत संविधान ने उनको नहीं दी है : सुप्रीम कोर्ट

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× हमारे साथ Whatsapp पर जुड़ें