आज हल्द्वानी (Haldwani) बनभूलपुरा के रेलवे अतिक्रमण (railway encroachment) मामले में (Supreme Court) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने (Nainital) नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने रेलवे को भी नोटिस जारी किया है।

आपको बता दें 7 फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। जिसके चलते हल्द्वानी में बुलडोजर नहीं चलेगा। कोर्ट का कहना है कि एक हफ्ते में लोगों का हटाना उचित नहीं है। इस आदेश से लोगों को बड़ी राहत मिली है।