हल्द्वानी (Haldwani) के बनभूलपुरा और गफूर बस्ती में रेलवे (Railway) की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के हाईकोर्ट (HighCourt) के आदेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट (SupremeCourt) में सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बने आशियानों पर बुलडोजर चलेगा या नहीं। रेलवे का दावा है कि उसकी 78 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। रेलवे की जमीन पर 4365 कच्चे-पक्के मकान बने हैं।

हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। अतिक्रमण ध्वस्त करने से पहले ही मुस्लिम बहुल इलाके बनभूलपुरा में निषेधाज्ञा लागू हो जाएगी। साथ ही 14 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, पांच कंपनी आरपीएफ और आरएफ समेत पीएसी, भारी पुलिस बल चप्पे-चप्पे पर तैनात है।

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