1. ऊधमसिंहनगर जनपद में, तहसील जसपुर से हटाकर 80 ग्रामों को काशीपुर तहसील के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।
2. परिवहन विभाग के अंतर्गत नई परिवहन कर सेवा नियमावली बनाया गया।
3. केदारनाथ में निर्माण कार्य के अंतर्गत जगह की कमी को देखते हुए 01 मंजिल भवन को दो मंजिल तक बनाने की अनुमति दी गई। इसके लिए वही ठेकेदार अधिकृत होगा जिसने पहली मंजिल का निर्माण किया है।
4. बद्रीनाथ, केदारनाथ में निर्माण कार्य के लिए आई.एन.आई कन्सेंलटेंसी एजेंसी को अधिक मैनपॉवर कार्य में लाने की स्वीकृति दी गई।
5. उद्यान विभाग के अंतर्गत 526 करोड़ लागत के जायका परियोजना के लिए 70 पदों की स्वीकृति दी गई।
6. राजस्व विभाग के अंतर्गत मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 07 संग्रह अमीन को नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति देने के लिए सेवा नियमावली में शिथलीकरण किया जाएगा।
7. आवास विभाग के अंतर्गत रेरा, उत्तराखण्ड भू-सम्पदा वि-नियमन एवं विकास एवं विक्रय के लिए करार नियम 2022 के अंतर्गत क्रेता के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रारूप को स्वीकार किया गया।
8. न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में जाना जाएगा।
9. सितारगंज चीनी मिल को पी.पी.पी मोड में चलाने के लिए मांगी गई एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट में सुझाव को देखते हुए कुल निवेश का सुरक्षा धनराशि 05 प्रतिशत से घटाकर 02 प्रतिशत तथा धरोहर धनराशि को 01 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत किया जाएगा।
10. शिक्षा विभाग के अतंर्गत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय को कक्षा 01 से 12 तक के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा।
11. परिवहन निगम के अंतर्गत पूर्व में चयनित 24 अभ्यार्थियों को निगम की खराब हालात को देखते हुए नियुक्ति नहीं दी गई थी, अब इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है।
12. परिवहन विभाग के अंतर्गत रेलवे मैनुअल के अनुसार रेलवे ट्रैक के आसपास विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्य के लिए अब रेलवे विभाग से सहमति लेनी होगी ताकि ट्रैक को किसी प्रकार क्षति न पहुंचे।
13. उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्र निधि नियमावली के अंतर्गत जो छात्र एक वर्ष तक अपने कासन मनी को नहीं लेते है, उस धनराशि को कॉलेज के विकास पर खर्च करने की अनुमति दी गई है।
14. चिकित्सा विभाग के अंतर्गत कोविड के अंतर्गत भर्ती किये 1662 अस्थायी कार्मिकों की सेवा अवधि समाप्त होने पर इनकी नियुक्ति की तिथि के शर्तों के अनुसार 06 माह का सेवा विस्तार दिया जाएगा।
15. उत्तराखण्ड की आय को 05 वर्ष में दोगुना करने के लिए विभिन्न विभागों से रिपोर्ट लिया जाएगा एवं उत्तराखण्ड की आय को दोगुना करने के लिए कन्संलटेन्सी ऐजेंसी नियुक्त की जाएगी।

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