नैनीताल । हाईकोर्ट ने महिला जज के साथ फोटो खिंचवाने, जज के घर जाकर गिफ्ट करने और कुटिल मुस्कुराहट के साथ घूरने के मामले में जेल में बंद लक्सर बार एसोसिएशन के सचिव नवनीत तोमर को जमानत दे दी है। महिला जज ने पेशे से वकील आरोपित पर जून में आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब से मामले की सुनवाई चल रही है।
10 जून 2021 को लक्सर की महिला जज नीलम की ओर से अधिवक्ता तोमर के खिलाफ आइपीसी की धारा 354 (ए) 354 (डी) 353, 452, 506, 509 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने 24 जून को अधिवक्ता तोमर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। निचली अदालत से जमानत खारिज होने पर तोमर ने हाई कोर्ट की शरण ली। मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की एकलपीठ में तोमर की याचिका पर सुनवाई हुई। आरोपित के अधिवक्ता डा. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि न्यायालय ने राज्य के जवाबी हलफनामे पर विचार करने के बाद जमानत देने की कृपा की है। आरोपित पेशे से वकील है, और उसके भागने की संभावना नहीं है। जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। अभियोजन पक्ष के मामले में कोई दम नहीं है। इस मामले में जज की ओर से बयान दर्ज किया गया है कि आरोपित कुटिल मुस्कराहट के साथ देखता था। जबकि बचाव पक्ष ने कहा कि मुस्कराहट कुटिल नहीं होती।