शंखनाद.INDIA नैनीताल : हाई कोर्ट नैनीताल ने राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की निर्वाचन प्रक्रिया व संयोजक मंडल भंग करने के निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के आदेश पर रोक लगा दी है। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के 2018 में निर्वाचन से संबंधित विवाद पर संघ के सदस्य सुरेश उप्रेती द्वारा याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। याचिका में कोर्ट ने उपनिबंधक सोसाइटी देहरादून को प्रांतीय निर्वाचन में संगठन संविधान की विभिन्न धाराओं-उपधाराओं का दोषी करार देते हुए निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दिया। साथ ही नई कार्यकारिणी के चुनाव के निर्देश दिए गए।इसी साल 18 जून को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा पत्र जारी कर पदाधिकारियों को अमान्य घोषित करते हुए नए चुनाव तक वार्ता से इनकार कर दिया। साथ ही नए चुनाव तक संगठन के संचालित दो बैंक खातों के आहरण पर बैंक द्वारा रोक लगा दी गई। तीन अगस्त को शासन द्वारा निदेशक को 13 जिलों के प्रतिनिधियों को शामिल कर संयोजक मंडल गठित कर संगठन के चुनाव कराने के निर्देश दिए गए। जिसके बाद 21 सितंबर को संयोजक मंडल गठित किया गया। साथ ही संयोजक मंडल द्वारा संविधान के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया शुरू करने कर मुख्य संयोजक देहरादून जिलाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।