देहरादून:
यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट और कॉलेजों के हॉस्टल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा। एक हजार रुपये से कम किराये पर जीएसटी लगने के चलते अब हॉस्टलों के सभी तरह के कमरे टैक्स के दायरे में आ गए हैं। इसे लेकर राज्य कर विभाग ने पूरे उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी-कॉलेज और निजी इंस्टीट्यूटों का सर्वे शुरू कर दिया है।
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एकोमोडेशन सर्विस जिसमें होटल-मोटल, हॉस्टल जैसी सुविधाएं शामिल हैं, वे जीएसटी के दायरे में आती हैं। अब तक एक हजार रुपये/रोज से कम के कमरों पर जीएसटी नहीं था। इससे ज्यादातर हॉस्टल जीएसटी के दायरे में नहीं आते थे। 18 जुलाई से जीएसटी दरों में बदलाव हो गया। अब एक हजार से कम के कमरों पर भी 12 जीएसटी देना होगा। इस तरह, हॉस्टलों में सभी तरह के कमरों पर जीएसटी लागू होगा। राज्य में तमाम शैक्षणिक संस्थान लग्जरी प्राइवेट हॉस्टल भी चला रहे हैं। इसके एवज में छात्रों से मोटी फीस वसूली जा रही है पर ये संस्थान जीएसटी नहीं भरते। ऐसे हॉस्टल अब जीएसटी चोरी नहीं कर पाएंगे