NEWS : सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे की जमीन पर बसे अवैध बस्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस कार्रवाई पर 10 दिनों तक रोक लगाई है। अगले हफ्ते इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अवैध बस्तियों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ एक शख्स ने याचिका लगाई थी। उसका दावा था कि जिस जमीन से रेलवे अतिक्रमण हटा रहा है, वहां 100 सालों से भी ज्यादा समय से लोग रह रहे हैं। याचिकाकर्ता की इस बात को आधार बनाकर बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया गया कि रेलवे ने अतिक्रमण पहले ही हटा दिया है। अब 100 से भी कम मकान बचे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने से रोका जाए। उसकी दलीलों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे के बुलडोजर एक्शन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी और रेलवे को जवाब देने को कहा। हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत में रेलवे की तरफ से कोई मौजूद नहीं था।

NEWS : करीब 200 अवैध अतिक्रमण किए गए हैं चिन्हित

गौरतलब है कि मथुरा से वृंदावन के बीच पहले मीटर गेज रेलवे लाइन थी। हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे ने इसे बदलकर ब्रॉड गेज करने का फैसला किया है। इसलिए मथुरा में रेलवे की जमीन पर बसी इन बस्तियों को तोड़ा जा रहा है।

बता दें कि इन अवैध बस्तियों में करीब 200 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। रेलवे के इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत सेन ने कोर्ट में कहा था कि इस एक्शन में 200 घर तोड़े जाने हैं, जिससे 3 हजार लोग सड़क पर आ जाएंगे।

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