NEWS : हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में एसएमएस और इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। यह आदेश 17 सितंबर को शाम 6 बजे से 19 सितंबर को रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा।
यह आदेश सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन तौर पर लिया गया है। इस संबंध में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि नूंह जिला पुलिस को इनपुट मिला है कि फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद से समर्थक गुस्से में हैं और कुछ संदिग्ध भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है।
NEWS : धारा 5 के साथ दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा टीवीएसएन प्रसाद की ओर से नूंह जिले में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के साथ दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के तहत मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 2जी, 3जी, 4जी, 5जी, सीडीएमए और जीपीआरएस व बल्क एसएमएस (बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज को छोडकर) और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को 19 सितंबर रात्रि 12 बजे निलंबित करने के आदेश पारित किए गए हैं।
NEWS : शांति-व्यवस्था में दखल
उन्होंने बताया कि इंटरनेट सेवा के दुरुपयोग से अराजक तत्व भडकाऊ सामग्री, झूठी अफवाह फैलाकर शांति-व्यवस्था में दखल डाल सकते हैं।
इसके अलावा मोबाइल फोन, एसएमएस, वॉट्सऐप, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत सूचना और अफवाह फैलाकर भीड़ इकट्ठा करके हिंसा करा सकते हैं। इन्हें रोकने के लिए इंटरनेट पर रोक लगाई गई है।
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